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अंत्योदय अन्न योजना के नए नियम जारी, दिव्यांगों को अब 35 किलो अनाज प्रति परिवार मिलेगा

सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए

नई दिल्ली. केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना नियमों में बदलाव किया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्विट के जरिए बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में दिल्ली हाइकोर्ट के निर्देशों को मैंने गंभीरता से लिया है और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।

आपको बता दें कि अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाय) केंद्र सरकार द्वारा खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत 10 लाख गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं और धान प्रति माह बहुत सस्ती दर पर प्रदान किया जाएंगा।

अंत्योदय अन्न योजना नियमों बदलाव
राम विलास पासवान ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिल सकेगा। अंत्योदय अन्न योजना राशनकार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार राशनकार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे, इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है।

अन्त्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। अन्त्योदय परिवार के लिए चुने गए आवेदक के परिवार को अन्त्योदय राशन कार्ड मान्यता प्राप्त करने के लिए अद्वितीय कोटा कार्ड प्रदान किया जाएगा।

वर्ष 2003 में अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किए जाने के दौरान निर्गत गाइडलाइन में इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को भी शामिल करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। सभी राज्य सुनिश्चित करें कि कोई भी दिव्यांग इससे वंचित न रहे।

राज्य सरकारों से आग्रह है कि दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अतिरिक्त मुफ्त अनाज वितरण का भी समुचित लाभ सुनिश्चित करें।

जानिए अन्त्योदय अन्न योजना के बारे में सबकुछ
1. लाभार्थी को 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए। लाभार्थी नामित प्राधिकारी द्वारा जारी अन्त्योदय राशन कार्ड के लिए चयनित होना चाहिए।

2. अन्त्योदय अन्न योजना के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज-लाभार्थी जिस क्षेत्र का रहवासी हैं, उस क्षेत्र के संबंधित पटवारी द्वारा जारी किया लाभार्थी का आय प्रमाण-पत्र होना चाहिए। आवेदक को राशन कार्ड से हटाया गया प्रमाण-पत्र, प्रमाण-पत्र या आवेदक के पास पहले से कोई राशन कार्ड नहीं था दिखाने वाला प्रमाण पत्र।

3. आवेदक के इस आशय का एक हलफनामा कि उसने पहले कोई राशन कार्ड धारण नहीं किया है। आवेदक को अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। निवास प्रमाण-पत्र और पहचान प्रमाण-पत्र।

4. अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करें और कहां संपर्क करें। ग्रामीण क्षेत्र के लिए-ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र के पंचायत प्रधान का उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य की आय आदि के विवरण के साथ एक साधे कागज पर आवेदन करना होगा।

5. ग्राम सभा यह तय करेगी कि ऊस व्यक्ति का परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य है या नहीं है। इस योजना के लिए लाभार्थी के परिवार का चयन होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूची को अनुमोदित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के लिए व्यक्ति को नगर निगम से संपर्क करने की आवश्यकता है।

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